जीएसटी पर नहीं रहेगा कोई कनफ्यूजन, सरकार ने कर दिया दूध का दूध, पानी का पानी
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22-09-2025 03:53 PM
नई दिल्ली: जीएसटी स्ट्रक्चर में 8 साल में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। जीएसटी के नए रेट आज से लागू हो गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने करीब 400 आइटम्स पर टैक्स में कटौती को मंजूरी दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जीएसटी कानून, 2017 में बदलाव के बारे में कुछ दिन पहले एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। इस रिवाइज्ड स्ट्रक्चर में वस्तुओं को सात अलग-अलग शेड्यूल में बांटा गया है। अब चीजों और सेवाओं पर टैक्स लगाने का तरीका आसान हो जाएगा।सरकार का कहना है कि यह बदलाव GST काउंसिल की सलाह पर किया गया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। पहले जीएसटी की दरें चार तरह की थीं: 5%, 12%, 18% और 28%। अब 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अधिकांश जरूरी चीजों पर 5% टैक्स लगेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से ग्राहकों के साथ-साथ कारोबारियों को भी आसानी होगी।कौन सी चीज किस लिस्ट में आएगी, यह HSN (Harmonized System of Nomenclature) कोड से पता चलेगा। सरकार के GST पोर्टल पर हर लिस्ट के लिए HSN कोड की पूरी जानकारी दी गई है। इस नोटिफिकेशन से कारोबारियों को चीजें समझने में आसानी होगी। अब चीजों को पहचानने में कम दिक्कत होगी। इससे GST के नियमों का पालन करना भी आसान हो जाएगा।