अब कोई भी ग्रैजुएट बन सकेगा इन्वेस्टमेंट अडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, सेबी ने किया नियमों में बदलाव
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27-11-2025 01:49 PM
नई दिल्ली: शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इन्वेस्टमेंट अडवाइजर्स (IAS) और रिसर्च एनालिस्ट (RAS) बनने की चाह रखने वालों को बड़ी खुशखबरी दी है। सेबी ने इन प्रोफेशनल्स के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की शर्तों में ढील दे दी है । अब किसी भी में सब्जेक्ट में ग्रैजुएशन करने वाला व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मंगलवार को जारी दो अलग-अलग नोटिफिकेशन में सेबी ने कहा कि बाजार की समझ परखने के लिए NISM का सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा।अभी तक के नियमों के मुताबिक, सिर्फ फाइनैंस, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकॉनमिक्स या कैपिटल मार्केट्स से जुड़ी डिग्री (ग्रैजुएट या पोस्ट ग्रैजुएट) वाले लोग ही रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होते थे। नए नियमों के तहत, अब चाहे आपने इंजीनियरिंग की हो, वकालत (Law) पढ़ी हो या किसी भी और विषय में ग्रेजुएशन किया हो। आप इन्वेस्टमेंट अडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट बनने के योग्य माने जाएंगे। आवेदकों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए।