कौन सा फॉर्म भरना होगा?
सीए दीपक चोपड़ा बताते हैं कि 80U का लाभ लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करते समय 10-IA फॉर्म भरना होगा। इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। यहां ध्यान रखें कि फॉर्म 10-IA में दिए गए सर्टिफिकेट भी संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित कराकर लगाने जरूरी होंगे। अगर प्रमाणित सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं तो छूट का दावा उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक मेडिकल अथॉरिटी से नए सर्टिफिकेट न बनवा लिए जाएं।
सीए दीपक चोपड़ा बताते हैं कि 80U का लाभ लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करते समय 10-IA फॉर्म भरना होगा। इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। यहां ध्यान रखें कि फॉर्म 10-IA में दिए गए सर्टिफिकेट भी संबंधित मेडिकल अथॉरिटी से प्रमाणित कराकर लगाने जरूरी होंगे। अगर प्रमाणित सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं तो छूट का दावा उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक मेडिकल अथॉरिटी से नए सर्टिफिकेट न बनवा लिए जाएं।



