खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट ठीक से दिखनी चाहिए, FSSAI ने दिया सख्त आदेश
Updated on
10-07-2025 02:33 PM
नई दिल्ली: FSSAI ने प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगी, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिए कि वे अपने सभी बिल, रसीद और कैश मेमो पर अपना FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से दिखाएं।इसके साथ ही उपभोक्ताओं को 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप की जानकारी भी सभी दस्तावेजों पर दी जाए। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट' या 'यूज बाय डेट' दिखाने की संभावना पर भी चर्चा हुई। FSSAI के CEO की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में यह चेतावनी दी गई, जिसमें 70 से अधिक ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।नो पाम ऑयल का लेबल भ्रामक
भारतीय फूड एंड बेवरेज असोसिएशन (IFBA) ने पैकेज्ड फूड पर लगाए जा रहे 'नो पाम ऑयल' (No Palm Oil) जैसे लेबल को भ्रामक और एक मार्केटिंग चाल बताया है। असोसिएशन का कहना है कि इस तरह के दावे लोगों को गुमराह करते है और इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं है। पान ऑयल सेहत के लिए अच्छा है।