टैरिफ के रिफंड पर दिया जवाब
डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि अमेरिका ने जो अरबों डॉलर का टैरिफ रेवेन्यू लिया है क्या उसे रिफंड करना होगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'इस पर बात नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस पर अगले कुछ सालों तक केस चलना चाहिए। आखिर में हम पांच साल तक कोर्ट में रहेंगे।' ट्रंप ने खासतौर से इस फैसले को देने वाले जजों पर गुस्सा निकाला है।अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप के बीते साल लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। ट्रंप ने पिछले साल कई देशों से अमेरिका में आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया था। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने इसके लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया। टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं बल्कि अमेरिकी संसद को है।



