बिहार में कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा:HC के फैसले पर तुरंत रोक से SC का इनकार, सरकार ने लगाई है अर्जी

Updated on 29-07-2024 02:13 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (29 जुलाई) को पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार के 65% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस पर सितंबर में सुनवाई होगी।

राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC-ST, OBC और EBC को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने आरक्षण बढ़ाने के फैसले को 20 जून को रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया था फैसला
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि रिजर्वेशन इन कैटेगरी की आबादी की बजाय इनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। बिहार सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 16(1) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है।

आज आधी लड़ाई जीत ली- पिटीशनर

मामले में मुख्य पिटीशनर भागवत शर्मा ने कहा है कि आज हमारी 50% जीत हो गई है। हमें उम्मीद है कि आगे भी जो बहस होगी, उसमें भी हमारी ही जीत होगी। उन्होंने बताया कि आज सीजेआई ने जो कहा है उसके अनुसार बिहार में फिलहाल 50% आरक्षण ही लागू रहेगा। अभी जो भी वैकेंसी आएगी, वो 50% आरक्षण के साथ ही आएगी।

75 फीसदी हुआ था आरक्षण का दायरा
जातीय गणना की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने OBC, EBC, दलित और आदिवासियों का आरक्षण 65 फीसदी कर दिया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को बिहार में सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर कोटा 75 प्रतिशत तक कर दिया गया था।

अक्टूबर 2023 में जारी हुई थी रिपोर्ट
बिहार सरकार ने जातीय गणना की रिपोर्ट 2 अक्टूबर को जारी की थी। इसके मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में 27.12% पिछड़ा वर्ग और 36% आबादी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की है। दोनों को जोड़ दें तो इनकी संख्या 63% हो जाती है।

नवंबर 2023 में नीतीश कुमार ने की थी घोषणा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में घोषणा की थी कि बिहार सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50 फीसदी से इसे 65 या उसके ऊपर ले जाएंगे। सरकार कुल आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करेगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी। ढाई घंटे के अंदर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था।

1 दिसंबर 2023 को हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया था मना

पटना हाईकोर्ट में न्यू रिजर्वेशन बिल की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक जवाब देने को कहा था। याचिकाकर्ता की ओर से रोक लगाने वाली मांग को बेंच ने रिजेक्ट कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने नए आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए कहा था कि फिलहाल इस बिल पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अदालत ने बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके बाद कोर्ट के फैसला सुनाने की बात कही थी। याचिकाकर्ता की ओर कहा गया था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना की, इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जबकि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर बढ़ाना चाहिए था।



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