भंग होगी नर्सिंग काउंसिल, अब नर्सिंग कमीशन बनेगा:नए सिलेबस से लेकर अनुमति जैसे सभी निर्णय ले सकेगा

Updated on 05-06-2024 12:55 PM

मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद अब नर्सिंग काउंसिल को भंग करने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी जगह नर्सिंग कमीशन बनाया जाएगा। वर्तमान में नर्सिंग काउंसिल में स्टाफ के नाम पर रजिस्ट्रार और अध्यक्ष दो ही सदस्य होते थे, लेकिन नर्सिंग कमीशन बनाए जाने के बाद स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

नया नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बनाने के बाद नर्सिंग की सीटों की संख्या बढ़ाने या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति संबंधी सभी निर्णय नर्सिंग कमीशन ही लेगा। बोर्ड को छह महीने के भीतर प्रस्तावों पर निर्णय लेना होगा। अस्वीकृति के मामले में, राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है और केंद्र सरकार के पास दूसरी अपील दायर की जा सकती है।

नर्सिंग काउंसिल यह काम करती थी
नर्सिंग परिषद (आईएनसी) एक स्वायत्त निकाय है, जिसे आईएनसी अधिनियम 1947 के तहत स्थापित किया गया था। नर्सों के प्रशिक्षण, शिक्षा के मानकों और पाठ्यक्रम को विनियमित करने इसके महत्वपूर्ण कार्य है। मान्यता देना, जीएनएम व डिप्लोमा कोर्स का संचालन करना भी इस काउंसिल का काम था।
सरकार मजबूती से रखती अपना पक्ष तो सीबीआई जांच की नौबत ही नहीं आती
रिव्यु बैठक में यह बात सामने आई कि अगर सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखती तो इस मामले में सीबीआई जांच की नौबत ही नहीं आती। बैठक में सीएस ने कहा कि इस पूरे मामले में जितनी जल्दी हो सके दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर 169 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच दोबारा होनी है। नतीजतन सीबीआई हर 15 दिन में कार्रवाई की डिटेल्स जारी करेगी।

इस बात को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अब तक 111 नर्सिंग ऑफिसर और डॉक्टर, 14 तहसीलदार और नायब तहसीलदार 19 एसडीएम स्तर के अफसरों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस पूरे मामले में एक साथ बड़ी कार्रवाई करने और दोषियों को बर्खास्त करने के लिए पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय...

मुख्य सचिव वीरा राणा ने नर्सिंग घोटाले में अब तक हुई कार्रवाई का रिव्यू किया। उन्होंने एक हफ्ते में कार्रवाई का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके जवाब आने के बाद दोषी होने पर कार्रवाई होगी। हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव इस पर निर्णय लेंगे कि किस पर कार्रवाई होनी है।

दस्तावेज सीबीआई को सौंपे
मप्र नर्सिंग काउंसिल ने सीबीआई को डिप्लोमा कोर्स वाले 470 कॉलेजों के दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। इधर, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 2020 के बाद शुरू हुए 700 नर्सिंग कॉलेज भी जांच के दायरे में आ गए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है सीबीआई शर्मिंदा नहीं करेगी। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी।

यह करेगा...नर्सिंग व मिडवाइफरी आयोग

  • नर्सिंग और मिडवाइफरी का काम शिक्षा के लिए नीतियां और मानकों को नियंत्रित करना।
  • नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों में प्रवेश और संकाय के लिए मान्यता देना।
  • आयोग में 29 सदस्य होंगे। चेयरपर्सन के पास नर्सिंग और मिडवाइफरी में स्नातकोत्तर डिग्री और 20 साल का अनुभव होना चाहिए।


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