
वर्तमान में सरकारी स्कूलों का समय सुबह 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक संचालित हो रहा है, जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन स्कूलों के संचालन की कुल अवधि में कमी नहीं की जाए।
वहीं आदेश में लिखा गया है कि परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित समय अनुसार ही संपन्न होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 15 जून तक के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश के बाद भोपाल जिले के स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन का आदेश डीईओ अंजनी कुमार त्रिपाठी ने जारी कर दिए हैं।
जारी आदेश में लिखा है कि सरकारी स्कूलों का समय सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक रहेगा। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय अनुसार ही संचालित होंगी। बता दें कि एक जून से शिक्षकों का ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है। विद्यार्थियों का 15 जून तक रहेगा, लेकिन कहीं-कहीं बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज भी लगाई जा रही हैं।